मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – मध्य प्रदेश

15

Oct

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – मध्य प्रदेश

🚜 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – मध्य प्रदेश 💼

मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत किसानों के बेटे-बेटियों को ₹50,000 से ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के परिवारों को स्व-रोज़गार के अवसर देना और बेरोजगारी दर में कमी लाना है।


💰 योजना के लाभ

🔹 ₹10 लाख या अधिक के प्रोजेक्ट पर:

  • सामान्य वर्ग: पूंजी लागत का 15% (अधिकतम ₹12,00,000)

  • बीपीएल वर्ग: पूंजी लागत का 20% (अधिकतम ₹18,00,000)

  • महिला उद्यमी: 6% ब्याज सब्सिडी, पुरुष उद्यमी: 5% ब्याज सब्सिडी

  • अधिकतम 7 वर्ष तक गारंटी शुल्क देय

🔹 ₹10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर:

  • सामान्य वर्ग: 15% (अधिकतम ₹1,00,000)

  • बीपीएल / SC / ST / OBC / महिलाएं / अल्पसंख्यक / दिव्यांग: 30% (अधिकतम ₹2,00,000)

🔹 अतिरिक्त लाभ:

  • विमुक्त घुमक्कड़ व अर्ध-घुमक्कड़ जनजातियों को 30% (अधिकतम ₹3,00,000)

  • भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित परिवारों को 20% अतिरिक्त (अधिकतम ₹1,00,000)


पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।

  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।

  • न्यूनतम 10वीं पास हो।

  • लाभार्थी के माता-पिता के पास कृषि भूमि न हो।

  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।


📝 आवेदन प्रक्रिया

📍 ऑनलाइन / ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

  2. “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” पर क्लिक करें।

  3. नया रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें।

  4. आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करें


📄 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड / पैन कार्ड

  • जन्म प्रमाण पत्र

  • बीपीएल प्रमाण पत्र

  • भूमि संबंधित दस्तावेज़

  • आय प्रमाण पत्र

  • 10वीं की मार्कशीट

  • पता प्रमाण

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर


🌾 यह योजना युवाओं को किसान परिवारों से उद्यमी बनने का अवसर देकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। 💪


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