🚜 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – मध्य प्रदेश 💼
मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत किसानों के बेटे-बेटियों को ₹50,000 से ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के परिवारों को स्व-रोज़गार के अवसर देना और बेरोजगारी दर में कमी लाना है।
💰 योजना के लाभ
🔹 ₹10 लाख या अधिक के प्रोजेक्ट पर:
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सामान्य वर्ग: पूंजी लागत का 15% (अधिकतम ₹12,00,000)
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बीपीएल वर्ग: पूंजी लागत का 20% (अधिकतम ₹18,00,000)
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महिला उद्यमी: 6% ब्याज सब्सिडी, पुरुष उद्यमी: 5% ब्याज सब्सिडी
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अधिकतम 7 वर्ष तक गारंटी शुल्क देय
🔹 ₹10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर:
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सामान्य वर्ग: 15% (अधिकतम ₹1,00,000)
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बीपीएल / SC / ST / OBC / महिलाएं / अल्पसंख्यक / दिव्यांग: 30% (अधिकतम ₹2,00,000)
🔹 अतिरिक्त लाभ:
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विमुक्त घुमक्कड़ व अर्ध-घुमक्कड़ जनजातियों को 30% (अधिकतम ₹3,00,000)
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भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित परिवारों को 20% अतिरिक्त (अधिकतम ₹1,00,000)
✅ पात्रता
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आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
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आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
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न्यूनतम 10वीं पास हो।
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लाभार्थी के माता-पिता के पास कृषि भूमि न हो।
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आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
📝 आवेदन प्रक्रिया
📍 ऑनलाइन / ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
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“मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” पर क्लिक करें।
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नया रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें।
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आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड / पैन कार्ड
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जन्म प्रमाण पत्र
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बीपीएल प्रमाण पत्र
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भूमि संबंधित दस्तावेज़
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आय प्रमाण पत्र
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10वीं की मार्कशीट
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पता प्रमाण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
🌾 यह योजना युवाओं को किसान परिवारों से उद्यमी बनने का अवसर देकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। 💪