15
Oct
PoK और छंब विस्थापित परिवारों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना
🏠 PoK और छंब विस्थापित परिवारों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना 🇮🇳
(Relief & Rehabilitation Scheme for Displaced Families from PoK and Chhamb)
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा चलाई जा रही यह योजना पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) और छंब क्षेत्र से विस्थापित होकर जम्मू-कश्मीर में बसने वाले परिवारों को केंद्रीय आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
💰 योजना के अंतर्गत सहायता राशि
कुल सहायता राशि: ₹5,50,000 प्रति परिवार
केंद्रीय हिस्सा: ₹5,49,692/-
राज्य हिस्सा: ₹308/-
राशि सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
🌿 योजना के लाभ
36,384 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु ₹2,000 करोड़ का एकमुश्त राहत पैकेज।
परिवारों को छोटा व्यवसाय, वैज्ञानिक खेती, पशुपालन या अन्य भूमि आधारित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।
सहायता राशि को वार्षिकी योजना (Annuity Scheme) में निवेश कर निश्चित मासिक आय प्राप्त की जा सकती है।
✅ पात्रता
आवेदक या उसका उत्तराधिकारी निम्न श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर 1947 के विस्थापित व्यक्ति
छंब 1965 और 1971 (कैंप/ग़ैर-कैंप) के विस्थापित व्यक्ति
परिवार के पास विस्थापन प्रमाणित करने वाले वैध दस्तावेज़ होना आवश्यक है।
📝 आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑफ़लाइन माध्यम से किया जाएगा।
जम्मू और कश्मीर सरकार लाभार्थियों के दस्तावेज़ों का सत्यापन कर उनकी सूची गृह मंत्रालय (MHA) को भेजेगी।
लाभार्थी का आधार कार्ड और आधार लिंक्ड बैंक खाता विवरण संलग्न किया जाएगा।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
PoK या छंब में निवास का प्रमाण
आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण
🇮🇳 यह योजना युद्ध और संघर्ष के कारण अपना सब कुछ खो चुके PoK और छंब क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।